Modi 3.0 पहले Budget में Income Tax पर बड़ी छुट देने वाली है? Tax Slab में हो सकते हैं ये बदलाव. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के शपथ लेने के बाद, अब वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट का इंतजार है. अभी बजट पेश किए जाने की तारीख के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीता रामन जुलाई के तीसरे हफ्ते में संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ बजट पेश कर सकती हैं.
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हर बार की तरह इस बार भी आम आदमी इस बार के बजट से भी राहत की उम्मीद कर रहा है. खासकर इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई जाने की उम्मीद लगाई जा रही है. ऐसी खबरें हैं कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में इनकम टैक्स लैब में बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार न्यू टैक्स रेजीम में बदलाव कर सकती है. आज तक के ऐश्वर्या पाले वाल की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 15 से 17 लाख सालाना आय वालों के लिए आयकर की दरें कम करने पर विचार कर रही है.
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सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को न्यू टैक्स रेजीम के तहत लाया जाए. रॉयटर्स की रिपोर्ट में भी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि मोदी सरकार 15 लाख से ज्यादा की कमाई करने वालों को टैक्स में राहत दे सकती है. वहीं ₹10 लाख की सालाना आय वाले लोगों के लिए भी जो इनकम टैक्स की दरों को कम किया जाने की बात सामने आ रही है. वहीं मनी कंट्रोल ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार बजट में नई टैक्स रेजीम के तहत इनकम टैक्स छूट की सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख तक कर सकती है.
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बताते चले कि न्यू टैक्स रेजीम में सालाना शून्य से 3 लाख तक की सैलरी पर कोई भी टैक्स नहीं लगता. इसके बाद 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगता है. पुराने टैक्स रेजीम में सालाना शून्य से ₹2.5 लाख तक की सैलरी पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था. इसके बाद ढाई से 5 लाख पर 5%, 5 से 10 लाख की इनकम पर 20% टैक्स लगता है और 10 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स देना होता है.
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नए टैक्स लैब में टैक्स फ्री इनकम का दायरा ₹2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है. लेकिन इसमें टैक्स डिडक्शन छीन लिए गए. वहीं अगर पुराने टैक्स लैब को चुना जाता है तो कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा लिया जा सकता है. पुराने टैक्स रेजीम पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 8c के तहत ₹1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है. इसके अलावा और भी कई तरह के टैक्स रिडक्शन का फायदा पुरानी रेजीम में लिया जा सकता है.
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एक और बड़ा अंतर यह है कि पुरानी रेजीम में सेक्शन 87a के तहत नौकरी पेशा लोगों के लिए रिबेट के बाद 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है. जबकि नई रेजीम में साढ़े 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है. अब आपको सरकार के नए बजट से क्या उम्मीद है. आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा.
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